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INSURANCE बीमा कौन सा लेना चाहिये ।
बीमा INSURANCE बहुत से लोगो का यह पश्न है कि बीमा कौन सा करवाना चाहिये । क्या यह निवेश के लिये सही है । बीमा आपके जीवन की गारंटी लेता है और यदि दुर्भाग्यवश आपका इसके दौरान म्रुत्यु हो जाती है तो यह आपके परिवार को (नामिनी) को आर्थिक मदद (जो की पहले से तय होती है) देता है । निवेश के लिये बीमा सही नही है । इसमे मेचुरिटी पर ब्याज बहुत कम मिलता है । अब प्रश्नन यह उठ्ता है कि बाजार मे बहुत प्रकार के बीमा उपलब्ध है तो कौन सा करवाये । बाजार मे अनेक प्रकार के बीमा है । जैसे : स्वय के लिये - जीवन बीमा (Life insurance), टर्म प्लान Term plan, मेडिक्लेम Mediclaim, आदि वाहन बीमा Vehicle Insurance- टु व्हीलर और उपर के वाहनो के लिये। घर बीमा , ट्रेव्लिंग बीमा आदि । मेरी राय मे स्वय के लिये केवल दो ही प्रकार के बीमे आवश्यक है । टर्म प्लान और मेडिक्लेम । टर्म प्लान - यह बीमा एक निश्चित साल तक किया जाता है । इसमे मेचुरिटी पर कुछ भी पैसा नही मिलता है लेकिन इसमे मेचुरिटी के पहले यदि दुर्भाग्य से बीमा कर्ता की म्रुत्यु होने पर एक बडी राशि नामि
INCOME TAX FY 2019-20 इनकम टेक्स FY 2019-20
Income Tax - FY 2019-20, AY - 2020-21 इनकम टेक्स कितना लगेगा , हम किस स्लेब मे आयेगे ये प्रश्न अधिकांश लोगो को परेशान करता है । तो चलिये हम आपकी ये परेशानी आसान भाषा मे दूर कर देते है । सबसे पहले तो यह जान ले कि वर्तमान बजट मे Feb मे जो भी घोषणा होती है वह अगले फाइनेंसर इयर के लिये होती है । यदि Feb.18 मेे कोई घोषणा होती है तो वह Apr.19 सेे लागु होगी । सबसे पहले फाइनेंसर इयर और असेसमेंट इयर को समझ्ना जरुरी है : FY – Financial year - यह 1 अप्रिल से 31 मार्च तक होता है । यह वित्तीय वर्ष कहलाता है । अर्थात अभी आप 1 अप्रिल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की इनकम का रिटर्न फाइल करेंगे । AY – Assessment year - यह भी 1 अप्रिल से 31 मार्च तक होता है । लेकीन यह financial year के बाद का वर्ष होता है जिसमे आप रिटर्न फाइल करेगे। जैसे आप अभी Financial year 2019-20 का रिटर्न फाइल करेंगे लेकिन Assessment year 2020-21 होगा । Taxable income – आपकी जो income है उसमे से जितने भी आप छुट लेते है उसे घटाने के बाद जो बचता है उसे Taxable income कह
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