EPF - कर्मचारी भविष्य निधि
EPF क्या है ? EPF (Employees Provident Fund) अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि – यह प्राइवेट नौकरी करने वालो के लिये है । जिसके अंतर्गत 12% कर्मचारी की सेलेरी मे से कटता है और 12% कम्पनी के द्वारा मिलाया जाता है । कम्पनी के द्वारा जो 12% मिलाया जाता है उसमे से 8.33% ( <= 1250/-) पेंशन मे जाता है इसे EPS कहा जाता है और 3.67% /-) कर्मचारी के फंड मे जमा होता है । यदि आपकी सेलेरी 15000/- ( Basic+DA) है तो EPF – 1800/- (12%) + 550.5 (3.67%) EPS – 1250 (8.33%) 1. यदि आप 9.5 वर्ष के पहले नौकरी छोड देते है : - तो आप पुरा EPF अर्थात जितना आपका कटा है उससे दुगना 24% + ब्याज निकालकर EPF को बंद कर सकते है । या आप केवल 15.67% ही निकालते है और शेष ( EPS) आपकी पेशन मे जमा रहने देते है जिसे की आप दुसरी कम्पनी मे नौकरी करने पर उसे जोड सकते है जिससे की आपको 58 वर्ष की उम्र के बाद आपको पेंशन मिल सके 2. यदि आप 9.5 वर्ष के बाद नौकरी छोडते है – तो आप केवल 15.67% ही निकाल सकते है और शेष आपकी पेशन मे जमा रहेगा जिससे की आपको 58