Income Tax 2020-21 इनकम टेक्स 2020-21
इनकम टेक्स कितना लगेगा , हम किस स्लेब मे आयेगे ये प्रश्न अधिकांश लोगो को परेशान करता है । तो चलिये हम आपकी ये परेशानी आसान भाषा मे दूर कर देते है । इस बार सरकार ने टेक्स के स्लेब के लिय दो ओप्शन दिये है एक तो वही जो आप पहले से भरते आ रहे है और दुसरे मे स्लेब मे अंतर है लेकिन दुसरी ओप्शन मे आप छुट (जैसे 80C, 80D, 80E etc) का फायदा नही ले सकते । सबसे पहले तो यह जान ले कि वर्तमान बजट मे Feb मे जो भी घोषणा होती है वह अगले फाइनेंसर इयर के लिये होती है । यदि Feb. 21 मेे कोई घोषणा होती है तो वह Apr. 21 से लागु होगी । सबसे पहले फाइनेंसर इयर और असेसमेंट इयर को समझ्ना जरुरी है : FY – Financial year - यह 1 अप्रिल से 31 मार्च तक होता है । यह वित्तीय वर्ष कहलाता है । अर्थात अभी आप 1 अप्रिल 20 20 से 31 मार्च 202 1 तक की इनकम का रिटर्न फाइल करेंगे । AY – Assessment year - यह भी 1 अप्रिल से 31 मार्च तक होता है । लेकीन यह financial year के बाद का वर्ष होता है जिसमे आप रिटर्न फाइल करेगे। जैसे आप अभी Financial year 2020-21 का रिटर्न फाइल करेंगे लेकिन