Income Tax 2020-21 इनकम टेक्स 2020-21

 


इनकम टेक्स कितना लगेगा
 हम किस स्लेब मे आयेगे ये प्रश्न अधिकांश लोगो को परेशान करता है । तो चलिये हम आपकी  ये परेशानी आसान भाषा मे दूर कर देते है । इस बार सरकार ने टेक्स के स्लेब के लिय दो ओप्शन दिये है एक तो वही जो आप पहले से भरते आ रहे है और दुसरे मे स्लेब मे अंतर है लेकिन दुसरी ओप्शन मे आप छुट (जैसे 80C, 80D, 80E etc) का फायदा नही ले सकते । 

 

सबसे पहले तो यह जान ले कि वर्तमान बजट मे Feb मे जो भी घोषणा होती है  वह अगले फाइनेंसर इयर के लिये होती है । यदि Feb.21 मेे कोई घोषणा होती है तो वह  Apr.21 से लागु होगी ।    

सबसे पहले फाइनेंसर इयर और असेसमेंट इयर को समझ्ना जरुरी है :

 

FY – Financial year -  यह 1 अप्रिल से 31 मार्च तक होता है । यह वित्तीय वर्ष कहलाता है । अर्थात अभी आप 1 अप्रिल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की इनकम का रिटर्न फाइल करेंगे ।  

AY – Assessment year -   यह भी 1 अप्रिल से 31 मार्च तक होता है । लेकीन यह financial year के बाद का वर्ष होता है जिसमे आप रिटर्न फाइल करेगे। जैसे आप अभी Financial year 2020-21 का रिटर्न फाइल करेंगे लेकिन Assessment year  2021-22 होगा ।

Taxable income – आपकी जो income है उसमे से जितने भी आप छुट लेते है उसे घटाने के बाद जो बचता है उसे Taxable income कहा जाता है । उदाहरण के लिये आपकी सालाना इनकम 470000/- रुपये है और आप 140000/- (PF/EPF+LIC+other) छुट लेते है तो आपकी Taxable income   330000 / - होगी ।

 

Income                470000

Rebate (छुट)      -  140000   (PF/EPF+LIC+other)

Taxable income   330000

अब tax slab इनकम 330000/- पर लगेगा ।

 

 

FY 2020 - 21 और AY 2021-22 का tax slab

ओप्शन - 1

 

1.  यदि आपकी Taxable income 500000/- से कम है तो आपको कोई टेक्स नही देना है । लेकिन यदि  Taxable income 500000/- से अधिक है तो आपको निम्न दिये स्लेब के हिसाब से देना होगा । अर्थात आपको 250000 से उपर पुरे amount पर टेक्स देना होगा । 

    उप्रोक्त तथ्य का मतलब यह है कि सरकार ने टेक्स स्लेब मे कोई बदलाव नही किया है केवल 500000 से कम इनकम वालो को 1250 का छुट (Rebate) दिया है | और यदि आपकी टेक्सेबल इनकम 500000/- से अधिक है तो आपको यह छुट नही मिलेगी ।  
     

    सेलेरी वाले व्यक्ति के लिये स्टेंडर्ड डिडक्शन 50000/- है । 

 

नीचे आपकी सुविधा के लिये चार्ट दिया जा रहा है । पहले आप अपनी इनकम देखे आप किसमे आते है उसके बाद इनकम रेंज के हिसाब से टेक्स की गणना करे ।

 




  




 ओप्शन 2 मे आप केवल 80CCD(2), 80JJAA, के  अलावा 90C, 80D, 80E, Professional tax आदि का लाभ नही ले सकते।


अधिकाश केशेस मे पहले वाला ओप्शन ही अच्छा होता है लेकिन आप पहले दोनो से केल्कुलेट करे उसके बाद निर्णय ले ।



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