Income Tax 2020-21 इनकम टेक्स 2020-21
सबसे पहले तो यह जान ले कि वर्तमान बजट मे Feb मे जो भी घोषणा होती है वह अगले फाइनेंसर
इयर के लिये होती है । यदि Feb.21 मेे कोई घोषणा होती है तो
वह Apr.21 से लागु होगी ।
सबसे पहले फाइनेंसर इयर और असेसमेंट इयर को
समझ्ना जरुरी है :
FY
– Financial year - यह 1 अप्रिल से 31 मार्च तक होता है । यह वित्तीय वर्ष कहलाता है । अर्थात अभी आप 1 अप्रिल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की इनकम का रिटर्न फाइल करेंगे ।
AY
– Assessment year - यह भी 1 अप्रिल से 31 मार्च
तक होता है । लेकीन यह financial
year के
बाद का वर्ष होता है जिसमे आप रिटर्न फाइल करेगे। जैसे आप अभी Financial
year 2020-21 का रिटर्न फाइल करेंगे लेकिन Assessment
year 2021-22 होगा ।
Taxable
income – आपकी
जो income है
उसमे से जितने भी आप छुट लेते है उसे घटाने के बाद जो बचता है उसे Taxable
income कहा
जाता है । उदाहरण के लिये आपकी सालाना इनकम 470000/- रुपये है और आप 140000/- (PF/EPF+LIC+other) छुट लेते है तो आपकी Taxable
income 330000 / - होगी ।
Income 470000
Rebate
(छुट) - 140000 (PF/EPF+LIC+other)
Taxable
income 330000
अब tax
slab इनकम
330000/- पर लगेगा ।
FY
2020 - 21 और AY 2021-22 का tax slab
ओप्शन
- 1
1. यदि
आपकी Taxable
income 500000/- से कम है तो आपको कोई टेक्स नही देना है । लेकिन
यदि Taxable
income 500000/- से अधिक है तो आपको निम्न दिये स्लेब के हिसाब
से देना होगा । अर्थात आपको 250000 से उपर पुरे amount पर
टेक्स देना होगा ।
उप्रोक्त तथ्य का मतलब यह है कि सरकार ने टेक्स स्लेब मे कोई
बदलाव नही किया है केवल 500000 से कम इनकम वालो को 1250
का छुट (Rebate) दिया है | और यदि आपकी टेक्सेबल इनकम 500000/- से अधिक है तो
आपको यह छुट नही मिलेगी ।
सेलेरी वाले व्यक्ति के लिये स्टेंडर्ड डिडक्शन 50000/- है
।
नीचे आपकी सुविधा के लिये चार्ट दिया जा रहा है
। पहले आप अपनी इनकम देखे आप किसमे आते है उसके बाद इनकम रेंज के हिसाब से
टेक्स की गणना करे ।
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