Income Tax FY 2025-26
Income Tax FY-2025-26
इनकम टैक्स के लिए मेरे पास मेल आए है कि क्या न्यू रेजीम अच्छा है या पुराना।
सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यह व्यक्ति टू व्यक्ति Person to person निर्भर करता है । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दोनों रेजीम से करके देखना होगा ।
Tax Slab - New Regime - FY-2025-26
01/04/2025 to 31/03/2026
Upto 4 Lakh. Nil
4 Lakh to 8 Lakh 5%
8 Lakh to 12 Lakh. 10%
12 Lakh to 16 Lakh. 15%
16 Lakh to 20 Lakh. 20%
20 Lakh to 24 Lakh 25%
24 Lakh to 50 Lakh 30%
50 Lakh to 1 Crore. 30% + surcharge 10%
1 Crore to 2 Crores 30% + surcharge 15%
Above 2 Crores. 30% + surcharge 25%
इसमें 60000 तक का रिबेट दिया हुआ हैं अर्थात यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है तो कोई टेक्स नहीं देना है लेकिन यदि आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो केवल 4 लाख तक नहीं देना है उसके ऊपर स्लैब के हिसाब से देना है ।
सैलरी वाले के लिए standard deduction Rs 75000/- है अर्थात सैलरी वाले के लिए 1275000/- तक कोई टेक्स नहीं देना है । लेकिन यदि इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो 475000/ तक नहीं देना है ।
बहुत लोगों के इस बात के लिए मेल आते है कि छूट तो 12 लाख तक है अर्थात 12 लाख तक टैक्स नहीं देना है तो मैं उन्हें यह क्लियर कर दूं कि टैक्स स्लैब के अंदर केवल 4 लाख तक छूट है जो कि salary वाले के standard deduction के साथ 475000 होता है ।
इसके बाद जिसकी इनकम 12 लाख से कम है तो उसे 60000 की अतिरिक्त extra छूट दी है लेकिन 12लाख से ऊपर वाले के लिए 60000 छूट नही है ।
इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि न्यू टैक्स regime में आप 80C, 80D, 80G, 80TTA, HRA, LTA, Home lone interest section 24, education loan interest section 80E का लाभ नहीं ले सकते । इसमें NPS employer contribution का लाभ ले सकते है और EPF employer contribution का लाभ ले सकते है । इसका मतलब यह है कि जो पैसा आपका EPF /NPS में कटता है उस पर छुट नहीं मिलेगी लेकिन जो आपका एंप्लॉयर जमा करता केवल उस पर छुट मिलेगी ।
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