INCOME TAX FY 2019-20 इनकम टेक्स FY 2019-20
सबसे पहले तो यह जान ले कि वर्तमान बजट मे Feb मे जो भी घोषणा होती है वह अगले फाइनेंसर इयर के लिये होती है । यदि Feb.18 मेे कोई घोषणा होती है तो वह Apr.19 सेे लागु होगी ।
सबसे पहले फाइनेंसर इयर और असेसमेंट इयर को समझ्ना जरुरी है :
FY – Financial year - यह 1 अप्रिल से 31 मार्च तक होता है । यह वित्तीय वर्ष कहलाता है । अर्थात अभी आप 1 अप्रिल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की इनकम का रिटर्न फाइल करेंगे ।
AY – Assessment year - यह भी 1 अप्रिल से 31 मार्च तक होता है । लेकीन यह financial year के बाद का वर्ष होता है जिसमे आप रिटर्न फाइल करेगे। जैसे आप अभी Financial year 2019-20 का रिटर्न फाइल करेंगे लेकिन Assessment year 2020-21 होगा ।
Taxable income – आपकी जो income है उसमे से जितने भी आप छुट लेते है उसे घटाने के बाद जो बचता है उसे Taxable income कहा जाता है । उदाहरण के लिये आपकी सालाना इनकम 470000/- रुपये है और आप 140000/- (PF/EPF+LIC+other) छुट लेते है तो आपकी Taxable income 330000 / - होगी ।
Income 470000
Rebate (छुट) - 140000 (PF/EPF+LIC+other)
Taxable income 330000
अब tax slab इनकम 330000/- पर लगेगा ।
FY 2019 - 20 और AY 2020-21 का tax slab
1. यदि आपकी Taxable income 500000/- से कम है तो आपको कोई टेक्स नही देना है । लेकिन यदि Taxable income 500000/- से अधिक है तो आपको निम्न दिये स्लेब के हिसाब से देना होगा । अर्थात आपको 250000 से उपर पुरे amount पर टेक्स देना होगा ।
उप्रोक्त तथ्य का मतलब यह है कि सरकार ने टेक्स स्लेब मे कोई बदलाव नही किया है केवल 500000 से कम इनकम वालो को 1250 का छुट (Rebate) दिया है | और यदि आपकी टेक्सेबल इनकम 500000/- से अधिक है तो आपको यह छुट नही मिलेगी ।
उप्रोक्त तथ्य का मतलब यह है कि सरकार ने टेक्स स्लेब मे कोई बदलाव नही किया है केवल 500000 से कम इनकम वालो को 1250 का छुट (Rebate) दिया है | और यदि आपकी टेक्सेबल इनकम 500000/- से अधिक है तो आपको यह छुट नही मिलेगी ।
सेलेरी वाले व्यक्ति के लिये स्टेंडर्ड डिडक्शन 50000/- है ।
नीचे आपकी सुविधा के लिये चार्ट दिया जा रहा है । पहले आप अपनी इनकम देखे आप किसमे आते है उसके बाद इनकम रेंज के हिसाब से टेक्स की गणना करे ।
Less than 60 years age of individual
Taxable Income
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Taxable Income range
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FY 2019-20,
AY 2020-21
|
Less than 250000/-
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Up to Rs. 2.5 lakhs
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No Tax
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Less than 500000/-
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Rs. 2.5 lakhs to Rs. 5 lakhs
|
No Tax
(Actually Rebate-1250/-) |
Above 500000/-
|
Rs. 2.5 lakhs to Rs. 5 lakhs
Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs Rs. 10 lakhs to Rs. 50 lakhs Above Rs. 50 lakhs to Rs. 1 crore Above Rs. 1 crore | 5% + 4% cess 20% + 4% cess 30% + 4% cess 30% + 10% surcharge + 4% cess |
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