टी.डी.एस (TDS) क्या है ?

 


जब बेंक मे हम कोई FD (Fixed Deposited) करते है तो मेचुरिटी के समय कुछ पैसा बेंक काट लेती है और बेंक कहते है कि TDS (Tax Deducted at Source) कटा है आखिर यह TDS  क्या है ?

टी डी एस (TDS) भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टेक्स है जो की सरकार द्वारा राजस्व कमाने और टेक्स चोरी को रोकने के लिये लगाया जाता है ।

असल मे हमारी इनकम के उपर सरकार टेक्स लगाती है, जब हमारी इनकम   250000/- से उपर होती है तो उसके उपर टेक्स लगता है । हमारी सेविंग के ब्याज को भी इनकम ही माना जाता है और कोई व्यक्ति उसे छुपाये नही इसलिए वह ब्याज जहा से मिलता है जैसे की बेंक, उसे ही काटने के लिए कहा गया है । उसे ही टी डी एस (TDS) कहा जाता है ।

टी डी एस (TDS) कब कटता है ?

जब आपके जमा पैसे का ब्याज एक साल के अंदर (1 अप्रेल से 31 मार्च) 40000/- से ज्यादा होता है तो बेंक उस ब्याज का 10% (यदि पेन कार्ड दिया है) या 20% (यदि पेन कार्ड नही दिया है) काट लेता है और उसे इनकम टेक्स डिपार्टमेंट  के पास जमा कर देता है ।

यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आपकी इनकम 250000/- से कम है तो आप 15G फार्म भरकर बेंक को दे सकते है जिससे की आपका टेक्स नही कटेगा ।

यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आपकी इनकम 250000/- से अधिक है तो आप रिटर्न फाइल करते समय ब्याज को इनकम मे जोडने के बाद यदि आपका इनकम टेक्सेबल इनकम मे नही आता है तो आपका कटा हुआ टीडीएस आपके अकाउंट मे वापस आ जायेगा । और यदि आपका इनकम टेक्सेबल इनकम मे आता है तो आपको स्लेब के आधार पर टेक्स देना होगा ।

यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 से कम है और आपकी इनकम 300000/- से कम है तो आप 15H फार्म भरकर बेंक को दे सकते है जिससे की आपका टेक्स नही कटेगा । 80 से उपर वालो के लिए इनकम 500000/- से कम होनी चाहिये ।

यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 से कम है और आपकी इनकम 300000/- से अधिक है या आपकी उम्र 80 से अधिक है और इनकम 500000/- से अधिक है तो आप रिटर्न फाइल करते समय ब्याज को इनकम मे जोडने के बाद यदि आपका इनकम टेक्सेबल इनकम मे नही आता है तो आपका कटा हुआ टीडीएस आपके अकाउंट मे वापस आ जायेगा । और यदि आपका इनकम टेक्सेबल इनकम मे आता है तो आपको स्लेब के आधार पर टेक्स देना होगा ।

सुविधा के लिए मैंने निचे लिंक दिया है जिस पर क्लिक करके फार्म 15G और 15H डाउनलोड किये जा सकते  है ।

  

फार्म15G के लिये :

https://www.incometaxindia.gov.in/forms/income-tax%20rules/103120000000007845.pdf

फार्म15H के लिये :

https://www.incometaxindia.gov.in/forms/income-tax%20rules/103120000000007846.pdf

 

 

 

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