INCOME TAX FY 2018-19- इनकम टेक्स FY 2018-19
इनकम टेक्स कितना लगेगा , हम किस स्लेब मे आयेगे ये प्रश्न अधिकांश लोगो को परेशान करता है । तो चलिये हम आपकी ये परेशानी आसान भाषा मे दूर कर देते है ।
सबसे
पहले तो यह जान ले कि वर्तमान बजट मे Feb मे जो भी घोषणा होती है वह अगले फाइनेंसर इयर के लिये होती है । यदि Feb.18 मेे कोई घोषणा होती है तो वह Apr.19 सेे लागु होगी ।
सबसे पहले
फाइनेंसर इयर और असेसमेंट इयर को समझ्ना जरुरी है :
FY
– Financial year - यह 1 अप्रिल से 31 मार्च तक होता है । यह
वित्तीय वर्ष कहलाता है ।
AY
– Assessment year - यह
भी 1 अप्रिल से 31 मार्च तक होता है । लेकीन यह financial
year के बाद का वर्ष होता है । जैसे आप
अभी Financial year 2018-19 का
रिटर्न फाइल करेंगे लेकिन Assessment year 2019-20 होगा
।
Taxable
income – आपकी जो income
है उसमे से जितने भी आप छुट लेते है
उसे घटाने के बाद जो बचता है उसे Taxable
income कहा जाता है । उदाहरण के लिये आपकी
सालाना इनकम 470000/- रुपये है और आप 140000/- (PF/EPF+LIC+other)
छुट लेते है तो
आपकी Taxable income 330000 / - होगी
।
Income 470000
Rebate
(छुट) -
140000 (PF/EPF+LIC+other)
Taxable
income 330000
अब
tax slab इनकम 330000/- पर लगेगा ।
FY
2018-19 और AY
2019-20 का tax
slab
1. यदि
आपकी Taxable income 350000/- से
कम है तो आपको 2500 रुपये
टेक्स छुट मिलती है अर्थात 300000 तक कोई टेक्स नही देना है । लेकिन यदि Taxable income 300000 से
350000/- तक
है तो 300000 से उपर पर टेक्स देना होगा । यदि 350000 से अधिक है तो आपको निम्न
दिये स्लेब के हिसाब से देना होगा । अर्थात आपको 250000 से उपर पुरे amount
पर टेक्स देना होगा ।
2. उपरोक्त
उदाहरण मे यदि Taxable income 400000/-
होती तो इनकम टेक्स
400000
– 250000 = 150000
150000
का 5% = 7500/- + cess देना
होगा ।
टेक्स
के उपर लगने वाला अधिभार को cess कहते
है । आपका जितना टेक्स बनता है उसके उपर यह लगता है ।
सेलेरी वाले व्यक्ति के लिये स्टेंडर्ड डिडक्शन 40000/- है ।
Less than 60 years age of individual
Income
|
Income range
|
FY 2018-19,
AY 2019-20
|
Less than 250000
|
Up to Rs. 2.5 lakhs
|
No Tax
|
Less than 300000
|
Above Rs. 2.5 lakhs to Rs. 3.0 lakhs
|
No Tax (Actually rebate 2500/-)
|
Less than 350000
|
Rs. 3.0 lakhs to Rs. 3.5 lakhs
|
5% + 4% cess
|
Above 350000
|
Above Rs. 2.5 lakh to Rs. 5 lakhs
Above Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs Above Rs. 10 lakhs to Rs. 50 lakhs Above Rs. 50 lakhs to Rs. 1 crore Above Rs. 1 crore |
5% + 4% cess
20% + 4% cess 30% + 4% cess
30% + 10% surcharge + 4% cess
|
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